एएनएम न्यूज़, डेस्क : कोलकाता में एक राज्य के स्वामित्व वाली बैंक की एक शाखा ने ग्राहक के ज्ञान के बिना लॉकर को तोड़ दिया। उस घटना के संबंध में दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक को उपभोक्ताओं के हित में अगले छह महीनों के भीतर अपनी लॉकर नीति बदलने का निर्देश दिया है। अदालत के स्पष्ट निर्देश के साथ, बैंक अधिकारी ग्राहक के लॉकर में क्या है, इस संबंध में किसी भी परिस्थिति में देयता से बच नहीं सकते हैं।