एएनएम न्यूज़, डेस्क : वामदलों द्वारा आहूत 12 घंटे की हड़ताल में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। नबना ने गुरुवार शाम इस आशय की एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कार्यालय के अधिकारियों के सभी कर्मचारियों को शुक्रवार को नियत समय पर उपस्थित होना होगा। अन्यथा वेतन काटा जा सकता है। हड़ताल के दिन भी कोई आकस्मिक अवकाश या आधे दिन की छुट्टी नहीं ली जा सकती है।
जैसा कि उल्लेख किया गया है, सभी को निर्दिष्ट समय के भीतर अपने कार्यस्थल पर पहुंचना चाहिए। किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ मामलों में जो छुट्टी पर हैं उन्हें छुट्टी दी जाएगी। उदाहरण के लिए, मातृत्व अवकाश (जो 11 फरवरी से चल रहा है) परिवार के किसी करीबी सदस्य की मृत्यु या किसी भी संबंधित छुट्टी, यदि आप गंभीर रूप से बीमार हैं या 11 फरवरी से पहले बीमार हैं और यदि आप अस्पताल में हैं, तो छुट्टी होगी।