एएनएम न्यूज़, डेस्क : अगर समय के साथ पति का वेतन बढ़ता है तो पत्नी का गुजारा भत्ता बढ़ाना होगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वरुण जगोता नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया। जस्टिस एचएस मदान ने फैसला सुनाया। हरियाणा के पंचकूला के रहने वाले वरुण जगोता ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर कर पंचकूला फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। अदालत ने फैसले को बरकरार रखा और वरुण जगोता के मामले को खारिज कर दिया और अपनी पत्नी के अंतरिम भत्ते को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये कर दिया।