एएनएम न्यूज़, डेस्क : केंद्र इस बार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम को बदल रहा है। एक स्ट्रीट डॉग पर पत्थर फेंकने से Tk 75,000 तक का जुर्माना हो सकता है। यहां तक कि 5 साल तक की कैद भी हो सकती है।
नए कानून के प्रस्ताव में 3 प्रकार की हिंसा का उल्लेख है। मामूली चोटें, चोट के कारण शरीर को स्थायी क्षति और चोट के कारण मृत्यु। जुर्माना Tk 650 से लेकर Tk 75,000 तक हो सकता है। विशेष रूप से अपराधी को पशु के मूल्य का 3 गुना जुर्माना देना पड़ सकता है। संशोधित कानून में पशु की मृत्यु होने पर अपराधी को कारावास देने का भी प्रावधान है।