एएनएम न्यूज़, डेस्क : सोनू सूद को हाईकोर्ट जाने से राहत नहीं मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला अभिनेता के पक्ष में नहीं गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी के नोटिस के खिलाफ अंतरिम रिहाई के उनके आवेदन को खारिज कर दिया।
पिछले अक्टूबर में, बीएमसी ने अवैध निर्माण के लिए सोनू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। यह आरोप लगाया गया था कि सोनू ने अपने 6 मंजिला शक्तिसागर अपार्टमेंट को बिना अनुमति के जुहू के एक होटल में बदल दिया था। इस आरोप के खिलाफ सोनू सूद ने सबसे पहले सिटी सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, सोनू की अर्जी को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद सोनू ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की।