एएनएम न्यूज़, डेस्क : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद द्वारा BMC नोटिस के खिलाफ दायर अपील और अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया, जो कि उनके द्वारा उपनगरीय जुहू में उनके आवासीय भवन में किए गए कथित अवैध निर्माण को लेकर दिया गया था।
सूद के वकील अमोघ सिंह ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा जारी नोटिस का अनुपालन करने के लिए 10 सप्ताह का समय मांगा , और अदालत से नागरिक निकाय को विध्वंस की कार्रवाई शुरू नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।