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अदालत ने 2014 के टीईटी रजिस्टर की फिर से समीक्षा करने का आदेश दिया

location_on WESTBENGAL access_time 20-Jan-21, 11:11 AM

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एएनएम न्यूज़, डेस्क : अदालत ने वस्तुतः 2014 की प्राथमिक भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। अदालत ने बोर्ड को परीक्षा की उत्तर लिपियों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। मामले पर मार्च में फिर से सुनवाई होगी। परिणाम स्वरूप मतदान से पहले भर्ती संभव नहीं है। 23 दिसंबर को अदालत ने टीईटी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। प्राथमिक शिक्षा संसद ने ऐसी अधिसूचना जारी की। उसके बाद, कई हजार उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दावा किया कि 2014 की टीईटी परीक्षा में 6 प्रश्न गलत थे। मेरिट लिस्ट में उनका नाम होना संभव है अगर उन्हें उन सवालों में पूरे अंक मिलते हैं। अगर उनके बिना मेरिट लिस्ट बनाई गई तो वे वंचित रह जाएंगे। सैंडर के अनुसार, गलत प्रश्न में कोई नंबर नहीं दिया गया था। सूची केवल सफल उम्मीदवारों से बनी है। यह कहना संभव नहीं है कि गलत प्रश्नों में अंक देने पर कितने लोग बिना रजिस्टर देखे नई मेरिट सूची में आ जाएंगे। उसके बाद, न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने फिर से रजिस्टर देखने का निर्देश दिया।




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