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राज्य ने कोरोना मरीज के मृत्यु प्रमाण पत्र पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं

location_on WESTBENGAL access_time 18-Jan-21, 10:04 AM

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एएनएम न्यूज़, डेस्क : कभी-कभी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित होने के दौरान सड़क पर एम्बुलेंस में एक कोरोना मरीज की मौत हो जाती है। फिर जटिलता है कि किस अस्पताल के साथ उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि मरीज के परिवार को किसी भी तरह से उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े। यदि अस्पताल में स्थानांतरण के दौरान कोई कोविड रोगी सड़क पर मर जाता है, तो उसका 'मृत्यु प्रमाण पत्र' निर्दिष्ट अस्पताल को देना होगा। अस्पताल इसके लिए कोई शुल्क नहीं ले सकेगा। इसके बजाय, मरीज की समस्याओं और मृत्यु के संभावित कारणों को बताते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए।




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