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भारत नहीं छोड़ सकते हैं अफगान नागरिक, गाइडलाइन्स जारी

location_on WESTBENGAL access_time 06-Sep-21, 10:44 AM

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में रहने वाले अफगान नागरिकों को भारत छोड़ने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) से मंजूरी लेनी होगी। यह कदम अफगान संसद की 20 वर्षीय महिला सदस्य रंगिना कारगर को वैध कागजात के बावजूद आईजीआई हवाई अड्डे से इस्तांबुल भेजे जाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। सरकार ने बाद में कारगर से माफी मांगी थी। दिशानिर्देश के मुताबिक, "किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत में रहने वाले अफगान नागरिकों को संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा अगले आदेश तक वीजा का विस्तार दिया जाएगा।" कई अफगान नागरिक, जो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले भारत आए थे, छह महीने से अधिक समय से भारत में रह रहे हैं, मार्च 2020 में पहले लॉकडाउन की घोषणा के बाद से भारत में फसे हैं, को पिछले हफ्ते एमएचए ने वीजा विस्तार दिया है। कोरोना महामारी के कारण यहां फंसे अफगानों सहित सभी विदेशी नागरिकों को 30 सितंबर तक वीजा विस्तार दिया गया है।




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