स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन बी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति के मामले में झारखंड के वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया है। अदालत ने डीजीपी नीरज सिन्हा को इस मामले में प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी की नियुक्ति के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई। झारखंड सरकार की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था तो झारखंड सरकार ने डीजीपी की इस प्रकार नियुक्ति क्यों की। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। झारखंड सरकार ने एमवी राव को प्रभारी डीजीपी बनाया और फिर उन्हें हटाकर नीरज सिन्हा को नया डीजीपी बना दिया और इसके बाद राज्य सरकार ने नीरज सिन्हा की डीजीपी के पद पर स्थायी नियुक्ति कर दी। राज्य सरकार की ओर से ऐसा करना गलत है। इस मामले में आगे की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।