स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में राज्य के वकीलों की अनुपस्थिति पर निराशा व्यक्त की। लोक अभियोजक के पेश नहीं होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच नाराज थी, खासकर जनहित याचिका और चिटफंड मामलों में। अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया क्योंकि इस तरह के चिटफंड मामले में बार-बार कॉल करने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई वकील नहीं आया। उन्हें 21 सितंबर तक कोर्ट में पेश होना होगा। साथ ही उन्हें कोर्ट को बताना होगा कि उनके पास सुनवाई में कोई वकील क्यों नहीं है। राज्य के वकील किशोर दत्त ने एक याचिका दायर कर आदेश पर पुनर्विचार की मांग की। उस याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने खारिज कर दिया था।