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एटीएम में खत्म हुआ कैश तो बैंकों पर लगेगी पेनल्टी

location_on WESTBENGAL access_time 11-Aug-21, 10:18 AM

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: एटीएम से कैश निकालने जाएं और उसमें NO CASH लिखा मिले तो ये समझ लीजिए कि अब उस बैंक की खैर नहीं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स से कहा है कि वो एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार करें जिससे ATM में कैश की उपलब्धता की निगरानी करने और कैश खत्म होने की स्थिति से बचने के लिए समय पर उसकी पूर्ति करने में मदद करे। इतना ही नहीं, बैंक इस निर्देश का कड़ाई से पालन करें इसके लिए रिजर्व बैंक ने पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान किया है। RBI ने 'एटीएम की पुनःपूर्ति न करने पर जुर्माने की योजना' पेश की है। जिसे 1 अक्टूबर, 2021 से लागू हो जाएगा। इस नियम के मुताबिक जो भी बैंक और व्हाइट ATM ऑपरेटर एक तय समय से ज्यादा तक 'कैश आउट' की स्थिति में रहेंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा।




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