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शुवेंदु के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को हाईकोर्ट ने किया खारिज

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location_on WEST BENGAL access_time 03-Aug-21, 11:11 AM

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: विधायक और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी वर्तमान में कांठी सहकारी बैंक मामले में राहत महसूस कर रहे हैं। वह बैंक के अध्यक्ष हैं। शुवेंदु के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने कहा कि बैठक बुलाने के तरीके में खामियां हैं। काठी ने शुवेंदु अधिकारी को बैंक के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग करते हुए बैंक के निदेशक मंडल की कुछ बैठकें बुलाईं। मंगलवार को बैठक होनी थी। शुवेंदु अधिकारी ने बैठक की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था। आवेदन में उन्होंने पिछले मामले का जिक्र किया और कहा कि कैसे अदालत के आदेश की अवहेलना कर बैठक बुलाई गई। न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने कहा कि अध्यक्ष को हटाने के बजाय बैठक बुलाने के कुछ नियम हैं। विशिष्ट कारणों का उल्लेख किया जाना है। लेकिन इस मामले में किसी नियम का पालन नहीं किया गया। इसलिए मंगलवार की प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी गई।




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