स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य के विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी राखल बेरा को जमानत दे दी। न्यायाधीश ने मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया। सोमवार को जस्टिस राजशेखर ने मंथा राखल को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि पुलिस को भविष्य में चरवाहे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए अदालत की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट की अनुमति के बिना पुलिस चरवाहे के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकेगी।
राखल पर सिंचाई विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से पैसे लेने का आरोप लगा था। उसके खिलाफ मानिकतला पुलिस स्टेशन में कई आरोप लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि राखल के वकील का दावा है कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है।