स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया व सरपंच समेत 6 पदों के लिए नामांकन में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में हुई देरी के बावजूद भी पूर्व के निर्देश को ही बहाल रखा है। बिहार में पंचायत चुनाव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सभी पदों के लिए निर्धारित नामांकन शुल्क जमा करना होगा।सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन को लेकर 250 रुपये से 2000 रुपये तक नामांकन शुल्क का निर्धारण किया गया है। सभी पदों के लिए अलग-अलग नामांकन शुल्क तय है। उसके अनुसार ही कोई उम्मीदवार चुनाव में शामिल हो सकेगा। चुनाव कार्यालय खोलनेके लिए उम्मीदवारों को निर्वाची पदाधिकारी को बताना होगा कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर खोला गया है।