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बंगाल में रेरा लागू करने की अपील

location_on WEST BENGAL access_time 23-Jul-21, 01:29 PM

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर पश्चिम बंगाल के हीरा (वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017) को खारिज करते हुए रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2016) लागू करने के निर्देश पश्चिम बंगाल सरकार को दिए थे। हालांकि 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं किया जा सका है। ऐसे में होम बायर्स एसोसिएशन, फोरम फॉर पीपुल्स कलेक्टिव एफर्टस् (एफपीसीई) की ओर से केंद्रीय आवासन मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को चिट्ठी भेजकर पश्चिम बंगाल में भी रेरा लागू करवाने की मांग की गयी है।




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