स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: गुजरात हाईकोर्ट ने मरणासन्न पति के स्पर्म से एक महिला को मां बनने की अनुमति दी। कोरोना महामारी के चलते व्यक्ति के मल्टीपल ऑर्गन फैलियर हो गए थे। दरअसल, कोर्ट की अनुमति से पहले पहले वडोदरा के संबंधित अस्पताल ने महिला के पति के होशोहवास में न होने से उनके शुक्राणु लेकर आईवीएफ या एआरटी के जरिये महिला को गर्भवती करने की कानूनी अनुमति न होने की बात कही थी।