स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: 19 जुलाई सोमवार को दिल्ली की अदालत ने पुलिस आयुक्त को धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी के लिए अपराध शाखा द्वारा विवेकाधिकार के कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2019 में नईम कुरैशी के खिलाफ क्राइम ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज की थी। रंजन ओबेरॉय ने नईम कुरैशी के खिलाफ बेईमानी, धोखाधड़ी, संपत्ति की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। दोनों दलीलें सुनने के बाद दिल्ली कोर्ट ने बताया कि प्राथमिकी में कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है क्योंकि मामला पुलिस थाने और अपराध शाखा दोनों में दर्ज है। नईम कुरैशी 31 जुलाई 2021 तक न्यायिक हिरासत में हैं।