स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: राष्ट्रपति कोविंद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर किए। जिसके बाद 'केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ज्वॉइंट हाई कोर्ट' का नाम बदलकर अब 'जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट' हुआ। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी हुई। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित करने के लिए बनाया गया था।