स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दिल्ली में अब रात में ध्वनि प्रदूषण चाहें वो पटाखों, डीजी सेट या किसी भी प्रकार का हो, जुर्माना की श्रेणी में आएगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा लगाए गए संशोधित जुर्माने के तहत बिना अनुमति के दिल्ली में लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम बजाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। डीजी सेट के लिए 1000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के उपकरण रखने का प्रावधान होगा।