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उच्च प्राथमिक की भर्ती के मामले में राज्य को राहत

location_on WEST BENGAL access_time 09-Jul-21, 06:15 PM

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: उच्च प्राथमिक की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट में राहत मिली है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक हटा दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सूची प्रकाशित करने में राज्य की भूमिका से संतुष्ट है। कोर्ट ने कहा, 'सूची जारी होने के बाद अगर कोई शिकायत होती है तो एसएससी कार्रवाई करेगा। यदि कोई शिकायत है, तो इसकी सूचना एसएससी को दी जानी चाहिए। और सचिव स्तर के अधिकारी को उस आरोप पर गौर करना होगा। एसएससी आवेदक को बुलाने के बाद फैसला करेगा। शिकायत 2 सप्ताह के भीतर दर्ज करना होगा।




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