स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईटी नियमों का उल्लंघन करता है तो केंद्र ट्विटर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह आठ सप्ताह के भीतर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने की कोशिश करेगा। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने कोर्ट को बताया कि वह भारत में अंतरिम मुख्य अनुपूरूक अधिकारी की नियुक्ति कर चुकी है और आईटी विभाग के नए नियमों के अनुरूप वह थोड़े समय के लिए दो अन्य अधिकारियों की नियुक्ति शीघ्र करेगी।
जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि ट्विटर को किसी तरह का अंतरिम संरक्षण नहीं दे रही है, ऐसे में नियमों की अनदेखी होने पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। न्यायालय ने मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।