स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कोलकाता उच्च न्यायालय की पांच पीठ ने पुलिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर मामले दर्ज करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कुछ क्षेत्रों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी नोटिस जारी किया है कि वे कारण बताएं कि हिंसा को रोकने में विफल रहने पर उनके खिलाफ अवमानना क्यों न की जाए। उच्च न्यायालय ने मृतक भाजपा कार्यकर्ता अविजीत सरकार के दूसरे शव परीक्षण का आदेश दिया है, जिसकी कथित तौर पर चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान टीएमसी समर्थकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई तय की गई है।