स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: भारतीय रिजर्व बैंक ने सांसदों, विधायकों और स्थानीय पार्षदों को शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक बनने पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा शहरी सहकारी बैंकों के एमडी को पोस्ट ग्रेजुएट होना या वित्तीय अनुशासन में योग्यता होनी चाहिए या कॉस्ट या चार्टर्ड एकाउंटेंट होना चाहिए या बैंकिंग या सहकारी व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। आरबीआई का यह सर्कुलर भ्रष्टाचार के आरोपों की एक श्रृंखला के बाद आया है और शहरी सहकारी बैंकों से धन के गबन की सूचना मिली है, जो आमतौर पर राजनेताओं के इशारे पर होते हैं।