स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा नंदीग्राम से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर विचार किया। हाईकोर्ट ने ममता के वकील से कहा कि दो समानांतर कार्यवाही नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की पीठ के समक्ष यह मामला उनकी चुनाव याचिका के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बनर्जी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि मामले से न्यायमूर्ति चंदा को अलग करने की मांग करने वाली याचिका दायर की गई थी क्योंकि याचिकाकर्ता को आशंका थी कि उसे उसके समक्ष उचित न्याय नहीं मिल सकता है।