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नोटबंदी के समय की सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहा है आरबीआई

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से कहा है कि 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक अपनी शाखाओं और करेंसी चेस्ट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को अगले आदेश तक संरक्षित रखें, जिससे प्रवर्तन एजेंसियों को नोटबंदी के दौरान नए नोटों के अवैध संचय से संबंधित मामलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में मदद मिल सके। केंद्रीय बैंक ने 13 दिसंबर 2016 को सबसे पहले बैंकों से कहा था कि वे प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई की सुविधा के लिए रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखें। मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर आरबीआई ने कहा कि जांच एजेंसियों की लंबित जांच, कोर्ट में लंबित कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए,आपको सलाह दी जाती है कि आप 08 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक अपनी शाखाओं और करेंसी चेस्ट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को अगले आदेश तक सुरक्षित रखें।




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