स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सीबीआई ने आज महाराष्ट्र की अदालत में दलील दी कि 2013 में डॉ नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के पांच आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एजेंसी ने कहा कि आरोपी ने "लोगों के एक वर्ग के बीच आतंक" करने के लिए हत्या की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख सात सितंबर तय की है।
पांचों आरोपियों- डॉ वीरेंद्रसिंह तावड़े, शरद कालस्कर, सचिन अंदुरे, अधिवक्ता संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष अदालत के न्यायाधीश) एस आर नवंदर के समक्ष शुरू हुई।