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31 जुलाई तक पोर्टल तैयार करने का आदेश

location_on WESTBENGAL access_time 29-Jun-21, 01:58 PM

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: प्रवासी मज़दूरों को राहत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज विस्तृत आदेश जारी किया। कोर्ट ने महामारी के रहने तक प्रवासी मज़दूरों को मुफ्त राशन और भोजन उपलब्ध करवाते रहने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह 31 जुलाई तक असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए राष्ट्रीय पोर्टल तैयार कर ले। मज़दूरों के रजिस्ट्रेशन का काम इस साल 31 दिसंबर तक पूरा करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है।




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