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23 रामगढ़ विधानसभा उप निर्वाचन 2023 के तहत मतगणना के मद्देनजर निषेधाज्ञा जारी।

location_on रामगढ़ access_time 01-Mar-23, 06:11 PM

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रामगढ़: 23- रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सम्पन्न उप चुनाव 2023 के तहत मतगणना दिनांक 02.03.2023 को प्रातः 8.00 बजे से रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़ स्थित मतगणना हॉल में होगी। उक्त अवधि में भारी संख्या में भीड़ जमा होने से विधि व्यवस्था / शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के मद्देनजर एवं शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष, नियमानुसार तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतगणना कराने व लोक शांति तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन द्वारा धारा 144 के तहत रामगढ़ महाविद्यालय, रामगढ़ (मतगणना परिसर सह बज्र गृह) के 200 मीटर की परिधि (कॉलेज भवन के सामने, पीछे खाली मैदान एवं रामगढ़ कॉजेल के मुख्य द्वार से मतगणना परिसर जाने वाले पी.सी.सी. पथ के बायें ओर का सम्पूर्ण क्षेत्र) में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गयी है। जो दिनांक 02.03.2023 को मतगणना अवधि एवं मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। 1. भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। 2. उक्त अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कॉलेज परिसर क्षेत्र में वर्जित रहेगा। 3. उक्त अवधि में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, सभा जुलूस, रैली, रंग, अबीर, गुलाल खेलना इत्यादि कॉलेज परिसर में वर्जित रहेगा। 4. उक्त अवधि में अग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र (लाठी, तलवार, भाला, गण्डासा, गुप्ती इत्यादि) लेकर चलना वर्जित रहेगा। (यह आदेश होम गार्ड, पुलिस बल, सुरक्षा कर्मियों में लगे अर्ध सैनिक बल, सेना तथा सिक्खों द्वारा धारण किये जाने वाले कृपाण पर लागु नहीं होगा)। 5. किसी भी प्रकार के शस्त्र के साथ मतगणना परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। ( चुनाव कार्यों में लगे पुलिस बल को छोड़कर) । 6. मतगणना परिसर के अंदर मोबाईल कैमरा सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। 7. मतगणना परिसर के अंदर खैनी, गुटखा, सिगरेट, माचिस आदि लेकर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। 8. जन सामान्य या समुदाय विशेष को उकसाने अथवा भ्रम पैदा कर दिगभ्रमित करने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। 9. उक्त क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का आतिशबाजी करना वर्जित रहेगा। 10. मतगणना केन्द्र में प्रवेश द्वार पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का Frisking किया जाना अति आवश्यक होगा। 11. गणन अभिकर्त्ता / मतगणना कार्य में लगे कर्मी / गणन सहायक / गणन पर्यवेक्षक एवं अन्य मतगणना कार्य में लगे कर्मी अपने निर्गत पहचान पत्र को दिखाकर ही मतगणना परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। 12. मतगणना परिसर में दो पहिया / चार पहिया वाहनों एवं अन्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ( मतगणना कार्य के लिए पास निर्गत किये गये वाहनों को छोड़कर) उपरोक्त आदेश का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी।


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