■अनुमंडल दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
रामगढ़ : रांची में शुक्रवार को जुलूस और उसके बाद उपद्रव की घटना को देखते हुए रामगढ़ अनुमंडल दण्डाधिकारी मो.जावेद हुसैन ने विधि-व्यवस्था की समस्या को देखते हुए जिले में निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है।
रामगढ़ अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश :-
1. निषेधाज्ञा क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ उक्त क्षेत्र में समूह बनाकर भ्रमण करना वर्जित होगा। (प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी / कर्मचारी जो शांति व्यवस्था कायम करने हेतु प्रतिनियुक्त है, पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।)
2. निषेधाज्ञा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अस्त्र एवं शस्त्र से लैश होकर निकलना या चलने पर प्रतिबंध रहेगा। (प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी / कर्मचारी जो शांति व्यवस्था कायम करने हेतु प्रतिनियुक्त हैं, पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।)
3. जन सामान्य या समुदाय विशेष को उकसाने अथवा भ्रम पैदा कर दिगभ्रमित करने वाले व्यक्तियों पर प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
4. सम्पूर्ण रामगढ़ जिला क्षेत्र में किसी प्रकार का धरना प्रर्दशन, सभा, जुलूस रैली आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा।
5. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सम्पूर्ण निषेधित क्षेत्र में नहीं होगा।
6. सोशल मिडिया (Social Media) वाट्सएप फेसबुक, यू-ट्यूब, ट्विटर (Whatsapp, Facebok, Youtube & Twiter) के द्वारा किसी भी प्रकार आपत्ति जनक पोस्ट साम्प्रदायिक, धार्मिक याविधि-व्यवस्था से संबंधित भड़काने वाले पोस्ट किया जाना वर्जित रहेगा।
7. यह आदेश शादी / बारात पार्टी / शव यात्रा / हाट-बाजार / अस्पताल जा रहे मरीजों के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र / छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। उपरोक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।
चूंकि संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रुप में नोटिस तामिला कराना संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षिय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आज दिनांक 11.06.2022 को पूर्वा0 08:00 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।