■जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह उपायुक्त ने किया प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण, दिए महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश
■ प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले मतदान पदाधिकारियों पर होगी कड़ी कार्यवाई:जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) सह उपायुक्त माधवी मिश्रा
रिपोर्ट:दानिश पटेल
रामगढ़: त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन 2022 के सफल आयोजन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में बुधवार को गांधी स्मारक प्लस टू उच्च विद्यालय रामगढ़ एवं एसएस बालिका उच्च विद्यालय रामगढ़ में पीठासीन पदाधिकारियों एवं प्रथम मतदान पदाधिकारियों को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिया गया।
इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के प्रथम दिन केंद्रों का निरीक्षण कर मास्टर ट्रेनरों, पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान पदाधिकारियों को चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
मौके पर उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से कहा कि चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप सभी यह सुनिश्चित करें कि जो भी जानकारियां आपको प्रशिक्षण के दौरान दी जा रही हैं उसे आप ध्यान पूर्वक सुने अगर कोई दुविधा है तो उसे त्वरित दूर कर ले। यह बहुत जरूरी है कि मतदान के दिन के पूर्व आपके मन में किसी प्रकार की भी कोई दुविधा ना रहे, आप सभी मतदान संबंधित प्रपत्रों को भरने, मतपेटिका को खोलने एवं बंद करने की पूरी जानकारी रखें। मौके पर उन्होंने पीठासीन पदाधिकारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने एवं उन्हें उनके दायित्वों के संबंध में जानकारी देते हुए कई निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मिश्रा ने निर्देश दिया कि प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन पदाधिकारियों, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारियो की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए वहीं उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने वाले मतदान पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर राघवेंद्र कुमार सिंह, रविंद्र कुमार गोस्वामी, संजय कुमार राय सहित अन्य के द्वारा पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान पदाधिकारियों को मतदान के पूर्व, मतदान के दिन एवं मतदान के बाद किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई वहीं उनकी दुविधाओं को भी दूर किया गया। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को आक्षेपित मत, टेंडर वोट, मतदान पदाधिकारियों के बीच कार्यों का आवंटन और मतपत्र जारी करने, पंचायत निकायों के लिए मतपत्रों के रंग, मतदान के पश्चात विभिन्न प्रपत्रों को तैयार करने तथा लिफाफे को सील करने, विधिक लिफाफे, गैर विधिक लिफाफे, मतदान समाप्ति के बाद मतपेटिका के साथ जमा की जाने वाली आवश्यक सामग्रियों, मतदाताओं की पहचान, मतपेटिका को खोलने एवं बंद करने सहित अन्य विषयों पर जानकारी दी गई।