रिपोर्ट:दानिश पटेल
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रामगढ़: रामगढ़ जिलान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ( NFSA ) एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना ( JSFSS ) योजना से आच्छादित सभी राशन कार्डधारियों को पेट्रोल सब्सिडी योजना से आच्छादित किया जाना है , जिसकी विधिवत शुरूआत दिनांक से 26.01.2022 से माननीय मुख्यमंत्री , झारखण्ड सरकार के द्वारा कि जानी है।
उक्त के आलोक में रामगढ़ जिलान्तर्गत सभी लाल कार्डधारी ( PHH ) , पीला कार्डधारी ( AAY ) एवं हरा राशन कार्डधारी ( Green ) लाभुक झारखण्ड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निम्न प्रकार से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं : -
1. इस योजना के लाभ हेतु आवेदक jsfss.jharkhand.gov.in के वेबसाईट पर Cardholder Login पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है ।
2 . आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ( NFSA ) एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना ( JSFSS ) योजना का राशन कार्डधारी होना चाहिए ।
3. राशनकार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का Verified आधार संख्या अंकित होना चाहिए ।
4. आवेदक के आधार पर Linked Bank खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या अद्यतन होना चाहिए ।
5. आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए ।
6 . आवेदक का दो - पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए ।
7. आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा , जिसके उपरांत उनके आधार Seeded मोबाईल संख्या पर OTP जायेगा ।
8. OTP Verification के उपरांत आवेदक राशनकार्ड में अपना नाम Select कर वाहन संख्या एवं Driving License संख्या डालेंगे ।
आवेदक ऑनलाईन स्वयं, साईबर कैफे, अपने प्रखण्ड कार्यालय या जिला आपूर्ति कार्यालय , रामगढ़ में आफलाईन आवेदन भी कर सकते हैं।