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कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने किया रजरप्पा मंदिर का निरीक्षण

location_on रामगढ़ access_time 13-Jan-22, 09:05 AM

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Journalist Danish Patel check_circle -1.0 star
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रिपोर्ट:दानिश.पटेल रामगढ़: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन के संबंध में बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने चितरपुर प्रखंड स्थित मां छिन्नमस्तिका सिद्ध पीठ मंदिर रजरप्पा का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी चितरपुर उदय कुमार एवं मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों को धार्मिक कार्यों के दौरान कोरोना से बचाव हेतु सामाजिक दूरी एवं मास्क सहित सभी दिशानिर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी ने मंदिर परिसर में लगाई जाने वाली दुकानों के संचालकों का बिना मास्क लगाए आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई सामग्री ना देने एवं भीड़ एकत्रित न होने देने का निर्देश दिया। निरक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने मंदिर परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज कराने एवं साफ-सफाई बनाए रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया। सभी धार्मिक स्थलों पर पालन किये जाने वाले दिशा - निर्देश। 1. कन्टेनमेंट जोन स्थित धार्मिक / पूजा के स्थान जनता के लिए बंद रहेगी । केवल कन्टेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक / पूजा के स्थान जनता के लिए खोले जाएंगे । 2. धार्मिक स्थान में किसी भी समय उपस्थित व्यक्यिों को छ फीट की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा । साथ ही 100 व्यक्तियों या क्षमता के 50 प्रतिशत ( जो दोनों में कम हो ) ही उपस्थित हो सकेंगे । 3. धार्मिक स्थल / पूजा स्थल में व्यक्तियों को हर समय 05 फिट की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा । 4. धार्मिक स्थल / पूजा स्थल पर भक्तों को आस - पास के क्षेत्र / गली में जाने पर प्रतिबंध होगा । 5. परिक्रमा करने वाले श्रधालुओं को सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा । 6. धार्मिक स्थल / पूजा स्थलों के प्रभारी सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित करने के लिए छ : फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनायेंगे । 7. बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि छ . फीट की पर्याप्त सोशल डिस्टेसिंग बनी रहे । 8. किसी भी परिस्थिति में धार्मिक स्थल / पूजा स्थल पर भीड़ नहीं होगी । यदि धार्मिक स्थल / पूजा स्थल के प्रभारी किसी भी अवसर पर या दैनिक रूप से भीड़ को देखते हैं , तो वे जिला प्रशासन को लिखित रूप में सूचित करेंगे और धार्मिक स्थान / पूजा स्थल को जनता के लिए बन्द रखेंगे , जब तक की जिला प्रशासन हस्तक्षेप और भक्तों के लिए प्रवेश को नियंत्रण नहीं करता है । 9. धार्मिक स्थान / पूजा स्थलों पर व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति केवल तभी दी जायेगी , जब ये फेस मास्क / कवर का उपयोग कर रहे हो । 10. धार्मिक स्थान / पूजा स्थलों पर व्यक्तियों को हर समय फेस मास्क / कवर का उपयोग करना अनिवार्य होगा । 11. मंत्र / भजन / प्रार्थना आदि की अवधि सहित पुजारियों / पायरियों आदि के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा । 12. मूर्तियों / पवित्र पुस्तकों / घटियों को छूने की अनुमति नहीं होगी । 13. सामुदायिक गायन / समूह में गाना / choir की अनुमति नहीं होगी । 14. भौतिक प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं होगी । 15. पवित्र जल का वितरण या छिड़काव / भोग / प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं होगी । 16. प्रार्थना के लिए सामान्य चटाई का उपयोग की अनुमति नहीं है । भक्त अपनी प्रार्थना चटाई स्वयं लाएंगे , जिसे वे अपने साथ वापस ले जा सकते हैं । 17. भक्तों के साथ - साथ भक्तों एवं पूजारी / पादरियों आदि के बीच हर समय Physical Distancing का पालन करना सुनिश्चित करेंगे । 18. भक्त एक - दूसरे को गले नहीं लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि एक दूसरे का अभिवादन करते समय कोई शारिरिक संपर्क न हो । 19 प्रवेश द्वार पर हाथ साफ करने की सुविधा और थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान अनिवार्य है । 20. परिसर में केवल लक्षणहीन व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी । 21 जूते अपने वाहन के अन्दर ही उतारे जाने चाहिए । आवश्यकतानुसार प्रत्येक व्यक्ति / परिवार के लिए अलग - अलग स्लॉट में रखा जाना अनिवार्य है । 22. पार्किंग स्थल और परिसर के बाहर सामाजिक दूरी के मानदण्डों के अनुपालन में उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाय । 23. जहां भी संभव हो भक्तों के लिए अलग - अलग प्रवेश और निकाय की व्यवस्था की जाय । 24. धार्मिक स्थल / पूजा स्थल परिसर में नियमित अंतराल पर शौचालयों / हाथ - पैर धोने वाले स्थानों पर साफ सफाई के अतिरिक्त प्रत्येक दिन सेनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा । 25. परिसर में फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ किया जाना अनिवार्य है । 26. प्रबंधक भक्तों / कर्मचारियों द्वारा छोड़े गए फेस कवर / मास्क/ दस्ताने को नष्ट करना सुनिश्चित करेंगे। 27. मेले की अनुमति नहीं होगी। 28 जुलूस की अनुमति नहीं होगी । 29. परिसर के बाहर और भीतर किसी भी दूकान , स्टॉल , कैफेटेरिया आदि को हर समय सोशल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों का पालन करना होगा ।



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