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सुप्रीम कोर्ट ने कहा देशद्रोह कानून "औपनिवेशिक" है

location_on Supreme Court,India access_time 15-Jul-21, 05:00 PM

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने आज ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को "औपनिवेशिक" बताया और पूछा कि क्या यह "आजादी के 75 साल बाद भी आवश्यक था"। कानून संस्थानों की गतिविधियों के लिए एक गंभीर खतरा है और दुरुपयोग के लिए "विशाल क्षमता" है।अदालत ने कहा कि वह राजद्रोह कानून की वैधता की जांच करेगी और केंद्र से सेना के एक पूर्व अधिकारी के एक आवेदन का जवाब देने के लिए कहा जिसमें कहा गया था कि "कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डालता है और यह एक मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर एक अनुचित प्रतिबंध है"।




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