एएनएम न्यूज़, डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटेरियम मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकार की लोन मोरेटोरियम पॉलिसी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम ऑर्डर को बढ़ाने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने आगे वित्तीय राहत के दावों को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने छोटे ऑरो प्राप्तकर्ताओं का चक्रवृद्धि ब्याज पहले ही माफ कर दिया है। अदालत इससे ज्यादा राहत का आदेश नहीं दे सकती। हम सरकार के आर्थिक सलाहकार नहीं हैं। महामारी के कारण सरकार को भी कम कर मिले हैं। इसलिए ब्याज पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता है।