एएनएम न्यूज़, डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी अपने पति की गुलाम या संपत्ति नहीं है, जिसे उसके पति के साथ जबरन रहने के लिए कहा जा सकता है। अदालत ने यह बयान एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान दिया जहां पति ने अदालत से अपनी पत्नी को उसके साथ रहने का आदेश देने की गुहार लगाई।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संजय किशन और हेमंत गुप्ता को दोषी ठहराते हुए कहा, 'आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी पत्नी एक दास या संपत्ति है जिसे हम आपके साथ जाने का आदेश दे सकते हैं? "