रामगढ़ । रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत रायपुरा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता बिनू कुमार महतो युवा टाइगर ने बुधवार को प्रेस बयान जारी किया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) के तहत जिले के गोला बिनू कुमार महतो युवा टाइगर ने गोला प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सन् 2020 से 2023 तक में 14वीं एवं 15वीं वित आयोग मद में हुए कार्यों की 74500 पृष्ठों की सत्यापित सूचनाएं के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह- जन सूचना पदाधिकारी , गोला के पास 1लाख 49 हजार रुपए की राशि जमा करने के बाद भी आरटीआई एक्ट की धारा – 7(1) में निर्धारित समय-सीमा के अंदर याचित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। उल्टे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आवेदक को धमकी भरा पत्र प्रेषित किया गया।जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक बिनू कुमार महतो युवा टाइगर ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोला को एक पत्र प्रेषित कर सूचना क़ानून की धारा -7(6) के नियमानुसार सभी सूचनाएं को नि: शुल्क उपलब्ध कराते हुए जमा राशि 1.49 हजार रुपए को अविलंब लौटाने को कहा है l पत्र में इन्होंने कहा है कि 06-05- 2023 के पांच बिंदू का सूचना आवेदन पर पत्रांक – 874, दि० 24-05-23 में 74500 पृष्ठों की सूचना के लिए @दो रू० प्रति पृष्ठ की दर से 149000 रू० जमा करने को कहा तथा मेरे द्वारा ससमय राशि जमा कर प्रखंड विकास पदाधिकारी को संसूचित कर याचित सूचनाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।किन्तु सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराकर बैकडेटेड ज्ञापांक -1077,दि 27-06-2023 का कार्यालय कार्य में बाधा डालने संबंधी पत्र को मुझे 03-07-2023 को देकर 24 घंटे के अंदर कार्यालय में उपस्थित होकर अनापत्ति पत्र देने के लिए दबाव दिया जाता है जो सूचना क़ानून की माखौल उड़ाते के साथ-साथ मुझे अपमानित करने जैसा प्रखंड विकास पदाधिकारी का कृत्य है l जो बिल्कुल असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक है l पत्र की प्रति इन्होंने जिले के डीसी एवं डीडीसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया है l उपरोक्त बातों की जानकारी बयान जारी कर दिया है।