स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: एक नाबालिग द्वारा अपने नाम के साथ मां के उपनाम का इस्तेमाल करने के खिलाफ एक पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने याचिका को लेकर कड़े शब्दों में कहा है कि नाबालिग बच्चे अपनी मां के उपनाम का इस्तेमाल करने के लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्र है और एक पिता होने के नाते कोई भी बच्चों को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है।