place Current Pin : 822114
Loading...

बच्चे को मां का उपनाम इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र : दिल्ली उच्च न्यायालय

Copied Content : No Earning

location_on WEST BENGAL access_time 08-Aug-21, 01:03 PM

👁 110 | toll 0



1 3.7 star
Public

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: एक नाबालिग द्वारा अपने नाम के साथ मां के उपनाम का इस्तेमाल करने के खिलाफ एक पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने याचिका को लेकर कड़े शब्दों में कहा है कि नाबालिग बच्चे अपनी मां के उपनाम का इस्तेमाल करने के लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्र है और एक पिता होने के नाते कोई भी बच्चों को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है।




Post News & Earn


गूगल प्ले से डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। Get it on Google Play