गोमिया। गोमिया के साड़म स्थित अनुज्ञप्तिधारी शराब दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं से शराब के प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे लेकर बिल तक नही दिया जाता है। शराब लेकर बिल के नाम पर ग्राहकों को बिना दुकान का ठप्पा लगा कच्चा चिट्ठा आसानी से थमा दिया जाता है जिस पर न तो दुकान का नाम, न तो लाइसेंस नंबर टंकित है न तो जीएसटीआइएन का टंकण किया गया है। जबकि उत्पाद विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि फर्जी तरीके से बोतल पर दाम प्रिंट करने वाले दुकानदार पर भी कार्रवाई होगी। नाम नहीं छापने के शर्त पर आबकारी के एक अधिकारी ने बताया कि अगर बोतल पर कोई ठेकेदार अपने स्तर से नया प्रिंट करके बेचने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कर अनुज्ञप्ति निरस्त किया जाएगा। बताया कि दुकानदार ग्राहक को कर (GST) सहित इलेक्ट्रोनिक बिल दे वहीं अगर दुकानदार शराब की बोतल पर प्रिंट रेट से अधिक पैसे (नया रेट) लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्राहक कहते हैं कि शराब दुकान में दुकानदार द्वारा शॉप होल्डर, प्राइस लिस्ट जैसे कई अनियमितताएं बरती जा रही हैं। शराब उपभोक्ताओं (ग्राहकों) ने इस संबंध में उत्पाद विभाग से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
बता दें कि यही हाल गोमिया बैंक मोड़ सहित अन्यान्य इलाकों में संचालित शराब दुकानदारों का भी है, जो रेट तो अधिक लेते हैं और उल्टे सीधे तर्क देने से भी गुरेज नहीं करते।
बहरहाल अब देखना है कि साड़म के अनुज्ञप्तिधारी शराब दुकान पर कब कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई होती भी है या फिर उत्पाद विभाग मौनी बाबा बनकर बैठे रहते हैं यह दिलचस्प बात होगी। फ़िलहाल इसकी शिकायत उत्पाद विभाग से की गई है।
_________विशाल अग्रवाल