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बिजनौर नगर पालिका सीमा विस्तार को मिली मंजूरी

location_on लखनऊ India access_time 25-Dec-20, 08:35 AM

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बिजनौर नगर पालिका सीमा विस्तार को मिली मंजूरी बिजनौर। बिजनौर नगर पालिका में सीमा विस्तार को शासन ने मंजूरी दे दी है। शासन ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासन ने इस पर 15 दिन के अंदर आपत्ति मांगी थीं। प्राप्त तीन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। सीमा विस्तार की यह मांग करीब 13 साल पुरानी थी। रिंग रोड के दायरे में आने वाला पूरा एरिया पालिका परिषद क्षेत्र में शामिल हो गया है। बसपा शासनकाल में शुरू हुई थी कवायद सबसे पहले वर्ष 2007 में बसपा सरकार के दौरान शहर की सीमा विस्तार का प्रस्ताव भेजा गया था। भाजपा सरकार आने के बाद भाजपा नेताओं ने भी सीमा विस्तार के लिए प्रयास किए। शासन स्तर से दो साल से लगातार सीमा विस्तार के बारे में कई सूचनाएं मांगी जा रही थीं। सीमा विस्तार से जुड़ी सभी सूचनाएं नगर पालिका ने शासन को उपलब्ध करा दी थी। अब शासन ने सीमा विस्तार को हरी झंडी दे दी है। सीमा विस्तार होने से 12 गांव व करीब एक लाख की आबादी नगर पालिका सीमा में आ जाएगी। इस समय बिजनौर नगर पालिका क्षेत्र की आबादी करीब एक लाख है। सीमा विस्तार के बाद आबादी दोगुनी यानी करीब दो लाख हो जाएगी। इस समय पालिका में 25 वार्ड हैं। बाद में इनकी संख्या बढ़ सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिजनौर नगर पालिका क्षेत्र की आबादी 93297 है। 1991 में शहरी क्षेत्र की आबादी मात्र 66486 थी। जिस तेजी से शहरी क्षेत्र की आबादी बढ़ी, उस हिसाब से इसकी सीमा का विस्तार नहीं हुआ। 2007 में शहर से सटी इन ग्राम पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर नगर विकास मंत्रालय को भेजा गया था। इसके कुछ समय बाद शासन को स्मारक भी भेजा गया, लेकिन सीमा विस्तार का यह मामला फाइलों में ही दबकर रह गया। 2012 में हुए नगर निकाय चुनाव से पूर्व सीमा विस्तार के लिए खूब तेजी दिखाई गई थी लेकिन बाद में यह धीरे-धीरे शांत होता गया। बदल जाएगी शामिल गांवों की सूरत नगर पालिका सीमा विस्तार में शामिल गांवों की सूरत बदल जाएगी। वहां सड़क, पानी, सफाई आदि पर बहुत काम किया जाएगा। पेयजल के लिए नलकूप लगेंगे। इससे जनता को बहुत फायदा होगा। अगले साल ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। शासन की मंशा चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने की है। इससे इन ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया नहीं करनी होगी। ----




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