राजद प्रदेश महासचिव डी0एन0 सिंह ने उपभोक्ता दिवस पर कहा के भारत सरकार ने 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया। 24 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद पूरे देश में लागु किया गया। इस अधिनियम में 1991,1993, 2002, 2003 एवं 5 मार्च 2004 में व्यापक संशोधन कर अधिसूचित किया गया। उपभोक्ता दिवस का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता संचार के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेवारीयों के बारे में अधिक जागरुक बनाने की आवश्यकता को उजागर या रेखांकित करना है। इसके अलावा खराब सामान, त्रुटिपूर्ण सेवाओंऔर अनुचित व्यापार परिपाटीयों जैसे विभिन्न प्रकार के शोषण से उपभोक्तायों को सुरक्षा प्रदान करना है। उपभोक्ता के अधिकारों में जीवन एंव संपति, वस्तु की मात्रा, गुणवत्ता, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य, गलत व्यापार पद्धति से सुरक्षा, ज्ञान और कौशल पाने का अधिकार, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार उपभोक्तायों को प्राप्त है। इस दिवस के अवसर तमाम उपभोक्तायों को हार्दिक बधाई।