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कोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को दवा की जमाखोरी पर पाया दोषी

location_on WESTBENGAL access_time 03-Jun-21, 02:38 PM

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स्टाफ रिपोर्टर,एएनएम न्यूज़: दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक ने गुरुवार को उच्च न्यायालय को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन कोविड-19 मरीजों के उपचार में उपयोगी दवाई फैबिफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया है।औषधि नियंत्रक ने कहा कि फाउंडेशन औक दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए। अदालत को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसी ही अपराधों में दोषी पाया गया है। अदालत ने औषधि नियंत्रक से छह सप्ताह के भीतर इन मामलों की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित कर दी।




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